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सीखें · महाराष्ट्र

7/12 (सातबारा उतारा) कैसे पढ़ें?

7/12, यानी सातबारा उतारा (satbara utara), महाराष्ट्र में एक प्लॉट का रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स है: किसके नाम है, किस शर्त पर, कितना एरिया, उस पर क्या दर्ज है, और हर मौसम में उस पर क्या उगा। यह रिकॉर्ड है, मालिकाना हक़ का सबूत नहीं। टोकन देने से पहले इसे कॉलम दर कॉलम पढ़िए, पीछे के फेरफार रजिस्टर के साथ।

क्या 7/12 मालिकाना हक़ का सबूत है?

नहीं। कानून उस पर दर्ज एंट्री को तब तक सही मानता है जब तक उल्टा साबित न हो, और सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि रेवेन्यू एंट्री से टाइटल नहीं मिलता। टाइटल एंट्री के पीछे की डीड और फेरफार की कड़ी से आता है, इसलिए खरीदार दोनों पढ़ता है।

महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966, सेक्शन 157; जितेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (सुप्रीम कोर्ट, 6 सितंबर 2021) · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा

7/12, कॉलम दर कॉलम

ऊपर का आधा हिस्सा गाँव नमूना VII है, यानी रिकॉर्ड ऑफ़ राइट्स; नीचे का आधा गाँव नमूना XII, यानी फ़सल का रिकॉर्ड। कॉलम के नाम मराठी में, जैसे उतारे पर छपे होते हैं।

कॉलमइसमें क्या दर्ज हैक्या जाँचेंकानून, और हमने कब जाँचा
गाँव, सर्वे या गट नंबर, हिस्सागाव, भूमापन / गट क्रमांक, हिस्सा क्रमांकहर रिकॉर्ड में प्लॉट की पहचान: गाँव, रेवेन्यू सर्वे का दिया सर्वे (या गट) नंबर, और उसका उप-विभाग।डीड, नक्शे और बेचने वाले के कागज़ों पर यही नंबर। Vassoka इसे तब तक कभी नहीं छापता जब तक खरीदार देखने का अंडरटेकिंग साइन न कर दे।—
भूधारणा: भोगवटादार वर्गभूधारणा पद्धती: भोगवटादार वर्ग 1 / वर्ग 2ज़मीन किन शर्तों पर है: वर्ग 1, बिना रोक के, या वर्ग 2, रोक के साथ।वर्ग 2 की ज़मीन पर ट्रांसफ़र की रोक होती है; आम तौर पर बिक्री से पहले कलेक्टर की इजाज़त चाहिए, और उसके बिना बिक्री अमान्य है। वर्ग यहाँ पढ़िए, और फिर आख़िरी फेरफार में।वर्ग 2: ट्रांसफ़र पर रोक (MLRC 1966 सेक्शन 29(3), 36(1)); किरायेदार की खरीदी ज़मीन: कलेक्टर की पहले से इजाज़त (MTALA 1948 सेक्शन 43)।26 अक्टूबर 2026 को जाँचा

वर्ग 2 की ज़मीन को गैर-कृषि इस्तेमाल में बदलने से उसका वर्ग नहीं बदलता: वर्ग 2 वर्ग 2 ही रहती है।महाराष्ट्र ऐक्ट LVII of 2025, 31 दिसंबर 2025 से लागू · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा
धारकभोगवटादाराचे नावज़मीन अभी किसके नाम है। कई नाम, यानी कई दस्तख़त।हर धारक साइन करता है। Form 8-A भी पढ़िए: गाँव में हर धारक के नाम का हर प्लॉट।—
एरिया, आकारणी, पोटखराबाक्षेत्र, आकारणी, पोट खराबाहेक्टेयर और आर में एरिया, उस पर लगान, और पोटखराबा: वह हिस्सा जो चट्टान, गड्ढा या सड़क है और कभी खेती में नहीं आया।इस तट पर पोटखराबा प्लॉट का बड़ा हिस्सा हो सकता है। कीमत इस्तेमाल लायक एरिया की लगाइए, कुल की नहीं।स्टैंडर्ड एरिया से छोटा ग्रामीण टुकड़ा (दक्षिण कोंकण तट पर 20 R सूखी, 10 R सिंचित ज़मीन, अगस्त 2023 की अधिसूचना के तहत), जो गैर-कृषि ज़ोन से बाहर किसी सर्वे नंबर से काटा गया हो, यूँ ही बेचा नहीं जा सकता: फ़्रैग्मेंटेशन ऐक्ट ऐसा ट्रांसफ़र शून्य कर देता है (सेक्शन 8 और 9)।महाराष्ट्र फ़्रैग्मेंटेशन ऐक्ट 1947; आँकड़ों का सोर्स सेकंडरी · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा
किरायेदार (कुळ)कुळाचे नावज़मीन पर दर्ज किसी किरायेदार का नाम, अगर है।पूछिए कि नाम वहाँ क्यों है और क्या किरायेदारी कभी रिकॉर्ड पर ख़त्म हुई। दर्ज किरायेदार कानून के तहत ज़मीन ख़रीद लेने का दावा कर सकता है, और दक्षिण कोंकण तट पर बारह साल की लगातार खेती किसी को डीम्ड टेनेंट बना सकती है; कौन किरायेदार है, यह सिर्फ़ मामलतदार तय करता है।1 अप्रैल 1957 को मानी गई खरीद (सेक्शन 32); बाद के किरायेदार एक साल में खरीद सकते हैं (सेक्शन 32-O); डीम्ड टेनेंट (सेक्शन 4, और इस तट पर बारह साल की खेती के लिए 4(2)); मामलतदार तय करता है, सिविल कोर्ट नहीं (सेक्शन 70, 85)। महाराष्ट्र टेनेंसी ऐंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट 1948।26 अक्टूबर 2026 को जाँचा
इतर अधिकारइतर अधिकारकर्ज़, लियन, बैंक का चार्ज, रास्ते का हक़: ज़मीन पर दर्ज कुछ भी।डीड से पहले हर एक लिखित में चुकता हो। दर्ज चार्ज ज़मीन के साथ खरीदार तक जा सकता है।को-ऑपरेटिव सोसाइटी के कर्ज़ का चार्ज रिकॉर्ड में दर्ज होता है, और कर्ज़ चुकने से पहले बिक्री शून्य है (महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐक्ट 1960, सेक्शन 48); बकाया लगान सबसे ऊपर का चार्ज है (MLRC सेक्शन 72); चार्ज उस खरीदार पर लागू होता है जिसे उसका पता था या लगना चाहिए था (ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी ऐक्ट 1882, सेक्शन 3 और 100)।26 अक्टूबर 2026 को जाँचा
फेरफार नंबरफेरफार क्रमांकफेरफार (म्यूटेशन) रजिस्टर की वे एंट्री जिनसे रिकॉर्ड ऐसा बना: धारक का हर बदलाव, और उसकी वजह।हर फेरफार जड़ तक निकालिए। कड़ी में गैप, यानी टाइटल में गैप। अगर 7/12 पर वर्ग और आख़िरी फेरफार में वर्ग अलग हों, तो रुकिए।—
नमूना XII: फ़सल का रिकॉर्डगाव नमुना बारा: हंगाम, पीक, क्षेत्र, जलसिंचन7/12 का नीचे का आधा: हर मौसम में क्या उगा, हर फ़सल का एरिया, सिंचाई का साधन, और खेती के लिए उपलब्ध न होने वाली ज़मीन।इसे भूधारणा और NA की स्थिति के साथ पढ़िए: ये मिलकर बताते हैं कि आप खेती की ज़मीन खरीद रहे हैं या नहीं, और उसी से तय होता है कि कौन खरीद सकता है।गैर-किसान को खेती की ज़मीन खरीदने के लिए कलेक्टर की पहले से इजाज़त चाहिए; डेवलपमेंट या रीजनल प्लान में चिह्नित ज़मीन इससे बाहर है।सेक्शन 63, महाराष्ट्र टेनेंसी ऐंड एग्रीकल्चरल लैंड्स ऐक्ट 1948; महाराष्ट्र ऐक्ट 1 of 2016 · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा

जहाँ प्लान उस इस्तेमाल की इजाज़त देता है, वहाँ कन्वर्ज़न के लिए अलग NA आदेश नहीं लगता: एक बार का प्रीमियम, फिर 7/12 बदला जाता है।महाराष्ट्र ऐक्ट LVII of 2025, 31 दिसंबर 2025 से लागू · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा

NRI या OCI खेती की ज़मीन, प्लांटेशन प्रॉपर्टी या फ़ार्महाउस नहीं ले सकता; विरासत में पाना ठीक है।FEMA NDI नियम 2019, नियम 24 · 26 अक्टूबर 2026 को जाँचा

26 अक्टूबर 2026 को जाँचा: ऊपर की हर कानूनी लाइन, Vassoka के लॉ रजिस्टर से। यह गाइड है, कानूनी सलाह नहीं; प्लॉट पर आपका वकील पुष्टि करता है।

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शब्दावली में 7/12, और सीखें पेज की हर गाइड। या अपना 7/12 WhatsApp पर आर्य को भेजिए: जवाब में लिखा होगा कि आगे कौन-सा कागज़ निकालना है।