हमारा वचन
चार चीज़ें जो हम नहीं करेंगे
अपने अलग पेज पर छापा हुआ, ताकि इसे हमारे सामने दोहराया जा सके। अगर हम इनमें से एक भी तोड़ें, तो हम वह नहीं रहे जो हमने कहा था कि हम हैं।
यह हिंदी अनुवाद सुविधा के लिए है; कोई फ़र्क़ हो तो अंग्रेज़ी पाठ मान्य होगा।
टाइटल की अनसुलझी खोट वाला प्लॉट हम लिस्ट नहीं करते। यहाँ सिर्फ़ वही प्लॉट हैं जो हर जाँच में पास हुए।
इस साइट का हर प्लॉट छह जाँचों से गुज़रा है: टाइटल, ज़ोनिंग, नाप, रास्ता, बनाने की गुंजाइश, आस-पास। जो फ़ेल हुआ उसे सजाया नहीं गया, सस्ता नहीं किया गया, चेतावनी के साथ लिस्ट नहीं किया गया; वह बस यहाँ नहीं है। फ़नल दिखाता है कि इससे लिस्ट कितनी छोटी हो जाती है: छह सौ से ज़्यादा पैदल देखे, बारह पार हुए।
कमी का कोई मतलब बनाने का यही एक ईमानदार तरीका भी है। “हमने इतने प्लॉट पैदल देखे। इतने पेज पर हैं।” जो कमी गिनी जा सके, वह उस कमी से बेहतर है जिसका कोई भी दावा कर दे।
तट के पास के हर प्लॉट पर CRZ कैटेगरी और नो डेवलपमेंट ज़ोन की दूरी हम पहली ही नज़र में बताते हैं।
CRZ III-A में हाई टाइड लाइन से 50 मीटर का नो-डेवलपमेंट ज़ोन है। III-B में 200 मीटर। कोंकण तट पर समुद्र से सटी ज़्यादातर ज़मीन पानी के किनारे पर बनाने लायक नहीं है, और कैटेगरी ही तय करती है कि खरीदी हुई ज़मीन पर आप असल में क्या कर सकते हैं।
हम मंज़ूर CZMP शीट का हवाला नंबर से देते हैं (दक्षिणी कोंकण ज़िले का प्लान 25 August 2023 को मंज़ूर हुआ, शीट MH-1 से MH-21) और सेटबैक की लकीर प्लॉट के नक़्शे पर खींचते हैं, सिर्फ़ शब्दों में नहीं बताते।
प्लॉट तक पहुँचने में एक दिन का सफ़र करने से पहले हम बता देते हैं कि आप उसे कानूनन खरीद सकते हैं या नहीं।
Maharashtra Tenancy and Agricultural Lands Act का सेक्शन 63 कलेक्टर की पहले से ली गई इजाज़त के बिना गैर-किसान को बिक्री पर रोक लगाता है। FEMA के तहत NRI या OCI भारत में खेती की ज़मीन बिल्कुल नहीं खरीद सकता, किसी भी कीमत पर, किसी भी ढाँचे में।
इनमें से कोई बात इस बाज़ार में कहीं नहीं दिखती। दोनों तय करती हैं कि सौदा हो भी सकता है या नहीं। हम यह सवाल पहले मैसेज में पूछते हैं, सेल डीड पर नहीं।
आप यह जाँच अभी, खुद, हमें कुछ भी दिए बिना कर सकते हैं: पाँच सवाल, कोई ईमेल नहीं, जवाब उसी पेज पर।
पेड़ों की सफ़ाई नहीं। हर प्लॉट के साथ पौधे लगाने और छतरी बचाने का लिखित वचन है।
कोंकण के प्लॉट पर काजू, आम, कटहल और पुराने पेड़ों की छतरी दशकों में बनी है और वापस खरीदी नहीं जा सकती। खरीदार बनाने के लिए आज़ाद है; वचन यह है कि ज़मीन इमारत आसान करने के लिए साफ़ करके नहीं दी जाती।
यह बातचीत में वादा करने के बजाय कागज़ में लिखा जाता है, क्योंकि पेड़ों का जो वादा सिर्फ़ बातचीत में रहे, वह वादा है ही नहीं।
और चारों के नीचे की एक लाइन
हमारा डोज़ियर आपके अपने वकील को पढ़ना चाहिए। अगर उन्हें कुछ ऐसा मिले जो हमसे छूट गया, तो हम सुधार छापेंगे।